सिसोदिया की जमानत पर अदालत ने CBI से मांगा जवाब

सीबीआई ने अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में कई दौर की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।

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दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई (CBI ) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आबकारी नीति मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज केस में ज़मानत के लिए सिसोदिया की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है।

अदालत ने मामले में मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत अर्जी पर CBI से जवाब मांगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। दरअसल, मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इस मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।

गौरतलब है कि, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने आबकारी नीति घोटाला मामले में जमानत के लिए बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है।