कोर्ट ने केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका को किया ख़ारिज

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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दिल्ली शराब निति घोटाला मामले में गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट (High Court) ने कहा कि अगर संकट की स्थिति है, तो राष्ट्रपति या एलजी फैसला लेंगे, कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा। वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट आज गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ अरविन्द केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुना सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बुधवार को सुनवाई शुरू हुई तो पहले सीएम अरविन्द केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखा। फिर लंच के बाद ED की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट में दलीलें दीं। अरविन्द केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाई कोर्ट में कहा कि आम चुनाव आ गए हैं, इसलिए ऐसे समय में अरविन्द केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है, ताकि वो चुनावी अभियान का हिस्सा न बन सकें, न प्रचार कर सकें। अरविन्द केजरीवाल के वकील ने कहा, ‘कोर्ट को यह देखना होगा कि चुनाव में सभी पार्टियों को बराबर का मौका मिले। नवंबर में पहला समन दिया गया और मार्च में गिरफ्तार कर लिया गया। PMLA के तहत गिफ्तारी के लायक ईडी के पास कोई सबूत नहीं है।’ इस पर ED ने आपत्ति जताई।