अदालत ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम ज़मानत याचिका की खारिज

सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने सेहत का हवाला देते हुए अपनी सात दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी।

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दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की अंतरिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी है।

सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने सेहत का हवाला देते हुए अपनी सात दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी। इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि जेल प्रशासन अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की बीमारी से संबंधित जांच कराए। इस तरह से किसी को जमानत नहीं दी जाएगी।

अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने कहा था कि केजरीवाल अदालत को गुमराह कर रहे हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि लगातार चुनाव प्रचार कर रहे केजरीवाल का स्वास्थ्य तब खराब हुआ जब सरेंडर करने का समय आया।