कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को दी जमानत

दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि वह जमानत याचिका का न तो विरोध कर रहे हैं और न ही समर्थन कर रहे हैं।

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दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने पहलवानों द्वारा दर्ज कथित यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) को जमानत दे दी है। दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि वह जमानत याचिका का न तो विरोध कर रहे हैं और न ही समर्थन कर रहे हैं, उनका कहना केवल इतना है कि इस पर कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

आज अदालत में एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव (Atul Srivastava) ने दलील दी कि हम कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। पर इतना जरूर कहेंगे कि अदालत अगर दोनों आरोपियों को जमानत दे तो साथ में शर्तें जरूर लगाए। आरोपी गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए यह शर्त लगाना जरूरी है।

पुलिस के बाद शिकायतकर्ता के वकील हर्ष वोहरा (Harsh Vohra) ने भी यही तर्क दिया कि अदालत अगर जमानत देने की इच्छुक है तो कम से कम उसे कड़ी शर्तें तो लगानी ही चाहिएं। आरोपियों की ओर से राजीव मोहन ने अदालत को भरोसा दिलाया कि हम हर शर्त को मानने के लिए तैयार हैं।