टीवी जर्नलिस्ट सौम्या की हत्या के मामले में कोर्ट ने पांचो आरोपियों को दिया दोषी करार

आरोपियों को मकोका, हत्या और लूट में दोषी करार दिया गया है। साथ ही अजय सेठी को आरोपियों की मदद करने और मकोका में दोषी क़रार दिया गया है।

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साल 2008 में टीवी जर्नलिस्ट सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में साकेत कोर्ट ने सभी पांच आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। कोर्ट ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को कोर्ट ने दोषी माना है। इस मामले की अगली सुनवाई 26 अक्‍टूबर को होगी। 26 अक्‍टूबर को ही पांचों आरोपियों की सजा का ऐलान हो सकता है। सभी आरोपियों को मकोका, हत्या और लूट में दोषी करार दिया गया है। साथ ही अजय सेठी को आरोपियों की मदद करने और मकोका में दोषी क़रार दिया गया है।

सौम्या विश्वनाथन की हत्या को 15 साल हो गए हैं, उनका शव दक्षिणी दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर उन्हीं की कार से बरामद हुआ था। साकेत कोर्ट ने दलीलें पूरी होने के बाद 13 अक्टूबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ मकोका के तहत आरोप तय किए गए थे।

सौम्या विश्वनाथन 30 सितंबर, 2008 की देर रात करीब 3:30 बजे अपनी कार से घर लौट रही थीं। उसी दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने दावा किया था कि उनकी हत्या का मकसद लूटपाट था। हत्या के आरोप में पांच लोगों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को गिरफ्तार किया गया, सभी आरोपी मार्च 2009 से हिरासत में हैं। पुलिस ने आरोपियों पर मकोका भी लगाया था।

जाने क्या है मकोका

मकोका कानून फ़िलहाल महाराष्ट्र और दिल्ली में लागू है। इसके तहत संगठित अपराध जैसे अंडरवर्ल्ड से जुड़े अपराधी, जबरन वसूली, फिरौती के लिए अपहरण, हत्या या हत्या की कोशिश, धमकी, उगाही सहित ऐसा कोई भी गैरकानूनी काम जिससे बड़े पैमाने पर पैसे बनाए जाते हैं, मामले शामिल है।