सिसोदिया को अदालत ने नया बैंक अकाउंट खोलकर तनख्वाह निकालने की दी स्वीकृति

अदालत ने मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को नया बैंक अकाउंट खोलकर सैलरी निकालने की अनुमति दे दी है।

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दिल्ली आबकारी नीति मामले (Delhi Excise Policy Case) में अरेस्ट दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में पेश किया गया। अदालत ने मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को नया बैंक अकाउंट खोलकर सैलरी निकालने की अनुमति दे दी है।

मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को शराब घोटाला में सीबीआई और ईडी दोनों जांच एजेंसियों द्वारा आरोपित बनाया गया है। मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के सभी खाते जांच एंजेंसियों ने सीज किए हुए हैं। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। मनीष सिसोदिया ने हाल ही में चिकित्सा और अन्य खर्चों के लिए बैंक खाते से कुछ रकम निकालने की अनुमति मांगी थी।

पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नया बैंक खाता खोलने की आनुमति मांगी थी। मनीष सिसोदिया ने कोर्ट को कहा था कि उनकी पत्नी की तबियत खराब है, उनका हॉस्पिटल में इलाज जारी है। उनके इलाज के लिए और घर खर्च के लिए पैसे की जरूरत है लेकिन ईडी ने उनका बैंक अकाउंट फ्रिज किया हुआ है। जिसके चलते पैसे निकाले नहीं जा सकते। ऐसे में पत्नी की बीमारी और घर खर्च के लिए पैसे देने में वह असमर्थ हैं।