देवास जिले में बाल विवाह रोकथाम के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित

चाइल्ड हेल्प लाइन नम्बर 1098 तथा डायल 100 को दें राष्ट्रीय हिन्दी मेल देवास।

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Dewas: जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास देवास (Dewas) ने बताया कि जिले में बाल विवाह रोकने के लिए दलों का गठन किया गया है। बाल विवाह रोकथाम के लिए जिला स्तर पर वन स्टॉप सेन्टर महिला एवं बाल विकास देवास में 247 कंट्रोल रूम (07272-250126) स्थापित किये गये है।

आमजन बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर जिला कंट्रोल रूम 07272-250126, चाइल्ड हेल्प लाइन नम्बर 1098 अथवा 1800-599-1480, हेल्पलाइन 181 तथा डायल 100 पर सूचना दी जा सकती है।

महिला एवं बाल विकास विभाग देवास (Dewas) ने आमजन से अपील कि है कि हम अपने बच्चों का विवाह निर्धारित आयु पूर्ण करने पर ही करें। हम सब बाल विवाह कुप्रथा को रोकने के लिये प्रयास करें। सेवा प्रदाता विवाह में सेवाये देने के पूर्व उम्र संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर विवाह के लिए निर्धारित आयु पूर्ण करने पर ही विवाह में अपनी सेवायें प्रदान करें। बाल विवाह करने एवं बाल विवाह में सेवायें देने वाले सेवा प्रदाताओं पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। जिसके अंतर्गत 02 वर्ष का कारावास या 01 लाख रुपए का जुर्माना किया जा सकता है।अधिकारी देवास ने बताया बसंत पंचमी के अवसर पर सामूहिक विवाह सम्पन्न होते हैं।