छत्तीसगढ़ पुलिस (Chhattisgarh Police) की आर्थिक अपराध शाखा (Economic Offenses Wing) ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं के संबंध में एक मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
पिछले महीने राज्य सरकार ने इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) से कराने का फैसला किया था। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा, ‘सीजीपीएससी महाघोटाले के आरोपी पूर्व अधिकारियों एवं नेताओं के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।’
इस महाघोटाले में अपने भविष्य की बलि देने वाले मेरे सभी बच्चों को आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ हुए अन्याय का हिसाब होगा। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि ईओडब्ल्यू ने राज्य के गृह विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), धारा 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।
एक सरकारी बयान में कहा गया है कि ईओडब्ल्यू ने राज्य के गृह विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1998 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।
गृह विभाग ने 2 फरवरी को राज्य ईओडब्ल्यू/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के निदेशक को एक पत्र में सूचित किया था कि 170 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित सीजीपीएससी परीक्षा -2021 के परिणाम घोषित होने के बाद, ननकीराम कंवर (पूर्व भाजपा विधायक) और अन्य लोगों ने आयोग के खिलाफ अनियमितताएं और भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया है। पत्र के अनुपालन में ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया।