सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए कही ये बात

सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है।

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दिल्ली एक्साइज नीति मामले (Delhi Excise Policy Case) में सीबीआई (CBI) ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इसमें कहा गया है कि मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) भ्रष्टाचार के गंभीर केस के आरोपी हैं उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ऐसे मामलों में जमानत के लिए ट्रिपल टेस्ट को पूरा नहीं करते, क्योंकि वह राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हैं। पहले ही सबूत नष्ट कर चुके हैं और पूछताछ के दौरान असहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी पत्नी की बीमारी कोई नई बात नहीं है, बल्कि उनका इलाज 23 साल से चल रहा है। खुद मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) दिल्ली हाईकोर्ट से ये याचिका वापस ले चुके हैं। ऐसे में उनको अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती।

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि सिसोदिया राजधानी में शराब व्यापार पर एकाधिकार और गुटबाजी करने के लिए दक्षिण भारत के आरोपियों के साथ आपराधिक साजिश में लगे हुए हैं। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के बारे में जनता की राय को गढ़ा था।

वो दिल्ली में थोक और खुदरा शराब व्यापार के एकाधिकार और कार्टेलाइजेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक्साइज नीति में हेरफेर करने के लिए पूर्व-कल्पित विचार के साथ दक्षिण भारत के आरोपी व्यक्तियों और अन्य लोगों के साथ आपराधिक साजिश में शामिल हैं।

आगे यह भी कहा गया कि मनीष सिसोदिया ऐसे मामलों में जमानत के लिए ट्रिपल टेस्ट को पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि वह राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हैं। पहले ही सबूत नष्ट कर चुके हैं और पूछताछ के दौरान असहयोग कर रहे हैं। यह हलफनामा मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका का विरोध करते हुए दायर किया गया है।

जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो और ईडी से जवाब मांगा था। उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में फंसे मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

सीबीआई और ईडी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 3 जुलाई को ईडी मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। 30 मई को उन्होंने इसी घोटाले के संबंध में सीबीआई मामले में मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।