वायनाड लोकसभा सीट पर सितंबर तक हो सकता है उपचुनाव

राहुल गाँधी को संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने के उपरांत कल खाली हुई केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर सितंबर तक उपचुनाव हो सकता है।

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कांग्रेस नेता राहुल गाँधी (Rahul Gandhi) को संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने के उपरांत कल खाली हुई केरल की वायनाड लोकसभा सीट (Wayanad Lok Sabha Seat) पर सितंबर तक उपचुनाव हो सकता है।

गुजरात के सूरत की एक अदालत द्वारा बृहस्पतिवार को मानहानि के एक मामले में दोषी करार दिए जाने और दो साल की जेल की सजा के बाद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को अयोग्य ठहराया गया है। हालाँकि, फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गाँधी को 30 दिन की जमानत दी गई है।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 2015 की धारा 151ए (151A) के मुताबिक, संसद और राज्य विधानसभाओं में रिक्त सीटों पर उपचुनाव सीट के खाली होने के छह महीने के अंदर होना चाहिए। इसी अधिनियम के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया गया। अधिनियम की धारा 8 (3) कहती है कि एक सांसद को उस समय अयोग्य ठहराया जाता है। जब उसे दोषी ठहराया जाता है और कम से कम दो साल की सजा सुनाई जाती है।

लोकसभा सचिवालय ने कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अयोग्यता को अधिसूचित किया और अब उपचुनाव की तारीखों की घोषणा करना चुनाव आयोग पर निर्भर है। लोकसभा में अब दो सीटें जालंधर और वायनाड खाली है। सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी आज दोपहर 1 बजे एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे।