हिट एंड रन कानून के विरोध में सड़कों पर उतरे बस और ट्रक चालक

AITMC का कहना है कि नए कानून के पीछे सरकार का इरादा अच्छा है लेकिन कानून में कई खामियां हैं। जिनपर दोबारा सोचे जाने की जरूरत है।

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मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत देश के लगभग 8 राज्यों में इस समय बस और ट्रक चालकों ने भारी हड़ताल कर रखी है। हड़ताल के वजह कई क्षेत्रों में सप्लाई, स्कूलों, पेट्रोल पंप आदि पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये लोग नए कानूनों में हिट एंड रन (hit and run law) के खिलाफ सख्त सजा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बस और ट्रक ड्राइवरों की इस हड़ताल का नेतृत्व ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस कर रही है। AITMC का कहना है कि नए कानून के पीछे सरकार का इरादा अच्छा है लेकिन कानून में कई खामियां हैं। जिनपर दोबारा सोचे जाने की जरूरत है।

बीते तीन दिनों से बस और ट्रक ड्राइवर देश के विभिन्न राज्यों में प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड, गुजरात और पंजाब शामिल हैं। इन राज्यों के अनेक हिस्सों में ड्राइवर हड़ताल और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगहों पर सड़क पर वाहन खड़े कर के टायर जलाकर भी प्रदर्शन किया गया है।

बता दे कि देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून (hit and run law) के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा 2023 में भारतीय न्यायपालिका संहिता में संशोधन के बाद, नए मोटर वाहन अधिनियम में दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ट्रक चालक के लिए दस साल की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 7 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस नए कानून को रद्द करने की मांग को लेकर तीन दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है।