कौशांबी: थाना पश्चिम शरीरा में जबरन धर्मातरण कराने व युवती द्वारा मना करने पर युवती का गला दबाकर निर्मम हत्या करने के संबंध में कल दिनांक 15.02.2023 को थाना पश्चिम शरीरा पर मुकदमा अपराध संख्या 30/2023 धारा 302 भादवि0 एवं 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म प्रतिषेध संपरिवर्तन अधिनियम के तहत पंजीकृत था। जहाँ आज सुबह फोन के जरिए मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि मुख्य अभियुक्त आरिफ उर्फ जाहिद पुत्र आबिद उम्र लगभग 40 वर्ष पभोसा से नाव के माध्यम से चित्रकूट की तरफ से निकलकर भागने की फिराक में हैं।

तभी तत्काल सूचना पर थाना पश्चिम शरीरा पुलिस टीम मौके पर पहुँच कर अभियुक्त की घेराबंदी की और तभी अपनी गिरफ्तारी से बचने हेतु अभियुक्त के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। वहीं पुलिस के क्रॉस फायरिंग में अभियुक्त आरिफ को पैर में गोली लगी है। जिसे प्राथमिक चिकित्सा उपचार हेतु उपरोक्त अभियुक्त को जिला अस्पताल मंझनपुर भर्ती कराया गया है। जहाँ उसका इलाज किया जा रहा है साथ ही पुलिस मामले की जाँच में जुटी।