बृजभूषण शरण सिंह को मिली अंतरिम जमानत

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा समन जारी करने के बाद आज बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) की कोर्ट में पेशी हुई थी।

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यौन शोषण के आरोप से घिरे भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) को अंतरिम जमानत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) द्वारा समन जारी करने के बाद आज यानि मंगलवार को बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) की पेशी हुई थी। सुनवाई शुरू होने के कुछ देर बाद ही अंतरिम जमानत पर फैसला आ गया। दिल्ली पुलिस ने बेल का विरोध किया है। 25 हजार के बॉन्ड पर जमानत दी गई।

रेगुलर बेल पर गुरुवार को होगी सुनवाई

रेगुलर बेल पर सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) और विनोद तोमर (Vinod Tomar) को अंतरिम जमानत दी। दो दिन की अंतरिम जमानत मिली है। बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) के वकील ने कल सुनवाई की मांग की, क्योंकि परसों से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। रेगुलर बेल पर गुरुवार को 2:30 बजे सुनवाई होगी।

‘जो धाराएं लगी हैं उनमें किसी में भी 5 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान नहीं’

सुनवाई के दौरान बृजभूषण शरण सिंह के वकील राजीव मोहन ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने बिना गिरफ्तारी के इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है, जो धाराएं लगी हैं उनमें किसी में भी 5 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान नहीं है। बृजभूषण शरण सिंह के वकील ने कहा कि चार्जशीट को लेकर गलत रिपोर्टिंग हो रही है। ऐसा न हो कि एक ट्रायल के साथ एक अलग मीडिया ट्रायल न चलता रहे।

बृजभूषण के जमानत का पुलिस ने किया विरोध

अदालत ने कहा आप इसे लेकर एक एप्लिकेशन दे दीजिए। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह के वकील इन-कैमरा प्रोसीडिंग्स न किए जाने को लेकर कोर्ट में एक एप्लिकेशन दायर करेंगे। वहीं, दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह को जमानत देने का विरोध किया और कहा कि ऐसा होने पर वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।