Kanhaiyalal Murder Case में बड़ा अपडेट, आरोपियों के खिलाफ तय हुआ आरोप

उदयपुर में 28 जून 2022 को आरोपियों ने कन्हैयालाल टेलर की हत्या उसकी दुकान में नृशंस तरीके से कर दी गई थी।

0
15

एनआईए (NIA) की विशेष अदालत ने शुक्रवार को कन्हैयालाल हत्याकांड मामले (Kanhaiyalal Murder Case) में 8 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद आरोपियों को पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल अदालत में पेश किया गया था।

जिसके बाद गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी के अलावा मोहम्मद मोहसिन, आसिफ, मोहसिन, वसील अली, मोहम्मद जावेद और मुस्लिम मोहम्मद के खिलाफ NIA कोर्ट ने आरोप तय कर दिए। हालांकि एक अन्य आरोपी फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला के खिलाफ आर्म्स एक्ट में अभियोजन की मंजूरी नहीं मिलने के चलते आरोप तय नहीं हो पाए।

आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 302, 324(34), 153ए, 153 बी, 295 ए के अलावा UAPA की धारा 16, 18 और 20 के साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत भी आरोप तय किए गए हैं।

इससे पहले NIA की विशेष लोक अभियोजक टीपी शर्मा ने आरोप तय करने के दौरान बहस में कहा था कि, आरोपियों ने व्हाट्सएप पर समूह बनाकर आपराधिक षड़यंत्र रचा और धर्म के नाम पर कन्हैयालाल टेलर की हत्या की थी। टीपी शर्मा ने कहा कि, आरोपियों के खिलाफ हत्या, अन्य धर्म और जाति को अपमानित करने के साथ ही आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप प्रमाणित माना गया है। इसलिए आरोपियों पर हत्या समेत दूसरे अपराध में भी आरोप तय किए जाएं। जबकि आरोपियों के वकीलों ने बहस कर बचाव किया।

बता दे कि उदयपुर में 28 जून 2022 को आरोपियों ने कन्हैयालाल टेलर की हत्या उसकी दुकान में नृशंस तरीके से कर दी गई थी। हत्यारों ने इस घटना का वीडियो भी बनाया और उसे इंटरनेट पर वायरल भी कर दिया था। इस मामले में पाकिस्तान के सलमान और अबू इब्राहिम भी आरोपी हैं, जिन्हें अदालत फरार घोषित कर चुकी है। जबकि उदयपुर का एक अन्य आरोपी फरहाद मोहम्मद जमानत पर रिहा किया जा चुका है।