बाँदा: दो अभियुक्तों की 72 लाख 78 हजार 2 सौ रुपये की सम्पत्ति कुर्क

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Banda: अपराधियों एवं माफियाओं पर कड़ी कार्यवाही हेतु माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति के क्रम में बांदा पुलिस (Banda Police) द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 02 अभियुक्तों की अवैध रुप से अर्जित लगभग 72 लाख 78 हजार 2 सौ रुपये की सम्पत्ति को कुर्क किया गया।

प्रदेश में माफियाओं व नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों पर कड़ी कार्यवाही हेतु माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति के क्रम पुलिस अधीक्षक बांदा (Banda) श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से संम्पति का अर्जन करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही के क्रम में शाम को बड़ी कार्यवाही की गई।

थाना कमासिन क्षेत्र के ओझनगर, मजरा लोहरा के रहने वाले अभियुक्तों 1. कैलाश पटेल पुत्र क्षंगु पटेल तथा 2. सूरज सिंह पुत्र राजेश कुमार सिंह द्वारा आपराधिक कार्यों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से अर्जित की गई कुल 72 लाख 78 हजार 2 सौ रुपए की अवैध सम्पत्ति को कुर्क किया गया है। अभियुक्त कैलाश पटेल पुत्र क्षंगु पटेल के ऊपर गैंगस्टर एक्ट, डकैती तथा आर्म्स एक्ट सहित कुल 04 अभियोग तथा अभियुक्त सूरज सिंह पुत्र राजेश कुमार सिंह के ऊपर गैंगस्टर एक्ट, हत्या का प्रयास, डकैती तथा आर्म्स एक्ट सहित कुल 06 अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्तों पर गिरोह बनाकर समाजविरोधी क्रियाकलाप करने तथा समाज में भय व्याप्त कर अवैध रुप से सम्पत्ति अर्जित करने के संबंध में थाना अतर्रा पर मु0अ0सं0 14/23 धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालिन प्रभारी निरीक्षक बदौसा श्री ननकु लाल सोनकर, द्वारा सम्पादित की जा रही थी। इसी क्रम में अभियुक्तों के आपराधिक कृत्यों द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई सम्पत्ति की पहचान कर कुर्की हेतु माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट दी गई थी।

माननीय न्यायालय जिलामजिस्ट्रेट बांदा द्वारा दिनांक 31.01.2024 को कुर्की के संबंध में आदेश निर्गत किए गए थे। गैंगस्टर एक्ट की 14(1) के तहत कार्यवाही करते हुए दिनांक 09.02.2024 को अभियुक्त 1. कैलाश पटेल पुत्र क्षंगु पटेल तथा 2. सूरज सिंह पुत्र राजेश कुमार सिंह द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई लगभग 72 लाख 78 हजार 2 सौ रुपये की सम्पत्ति को जब्त कर लिया गया है। इस दौरान उपजिलाधिकारी बबेरु श्री नमन मेहता, नायब तहसीलदार मनोहर सिंह, राजस्व निरीक्षक अशोक कुमार मिश्र, थानाध्यक्ष फतेहगंज श्री ननकु लाल सोनकर, थानाध्यक्ष कमासिन श्री जयचंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे।