बलरामपुर: बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी को सुनाई गई 10 साल की सजा

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यूपी के बलरामपुर (Balrampur) में एक परिवार को लंबे समय के बाद इंसाफ मिला है। यहां माननीय न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाते हुए ₹100000 का जुर्माना भी लगाया है।

लंबे समय बाद पीड़िता को मिला इंसाफ

बलरामपुर (Balrampur) जिले में अपर सत्र न्यायालय ने एक मामले में दुष्कर्म और गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार मानते हुए दस वर्ष की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम इफ्तेखार अहमद की कोर्ट ने दुष्कर्म व गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी को दोषी माना है। कोर्ट ने दोषी को 10 साल के सश्रम कारावास के साथ 1 लाख पांच हजार रुपये की अर्थदंड की सजा भी सुनाई है। दोषी को अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। अदालत ने इस अर्थदंड से प्राप्त आधी धनराशि मृतका के भाई को प्रदान करने का भी निर्देश दिया है।

जिला अपर शासकीय अधिवक्ता ने दी जानकारी

जिला अपर शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार तिवारी ने बताया कि मृतका के भाई ने थाना पचपेड़वा में तहरीर दी थी कि विगत चार मार्च 2003 को उसकी बहन गन्ना के शौच के लिए गई ।इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे गांव के खेदूरू उर्फ जंग बहादुर नामक युवक ने उसके बहन के साथ जबरन दुष्कर्म किया और जब घटना की बात किशोरी ने घर पर बता देने की बात कही तो उसे बुरी तरह से मारा पीटा जिससे वह काफी जख्मी हो गई और जैसे तैसे घर पहुंचकर आप बीती बताई।

जिस पर परिजन उसे अस्पताल दवा कराने ले गये किन्तु दवा के दौरान उसकी बहन की मौत हो गई। इस मामले की भाई ने थाना पचपेड़वा में खेदुरू उर्फ जंगबहादुर पुत्र राम सोभित निवासी गोवरी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर लेने के थानाध्यक्ष धर्मराज द्वारा आरोप पत्र आरोपी के खिलाफ न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय ने मुकदमे के दौरान पुलिस अधीक्षक केशव कुमार के निर्देश पर मानीटरिंग सेल प्रभारी सवेन्द्र नाथ को पैरों पर पर लगाया। और पैरोकार की पैरोकारी से 

 पुलिस ने विवेचना चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।इस दौरान न्यायालय ने एक दर्जन गावाहो की गवाही होने के बाद गवाही व साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने खदेरू को दुष्कर्म व गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई।साथ ही एक लाख पांच हजार का जुर्माना लगाया। जुर्माना की आधा धन मृतका के भाई को देने का निर्देश दिया है।