बलिया: पराजित प्रत्याशी ने की नव निर्वाचित चेयरमैन के शपथ समारोह को रोकने की मांग

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Ballia: ख़बर यू पी के बलिया (Ballia) के नगर पालिका परिषद से है। बलिया के अध्यक्ष पद के लिये हुए चुनाव में पराजित प्रत्याशी पूर्व चेयरमैन संजय उपाध्याय ने विजेता संत कुमार मिठाई लाल पर तथ्यों को छुपाने का आरोप लगाते हुए उनके शपथ समारोह को रोकने की मांग की है।

अपने बयान में उन्होंने कहा कि इनका चुनाव निरस्त कर मुझे विजेता घोषित किया जाय। पराजित प्रत्याशी पूर्व चेयरमैन संजय उपाध्याय ने प्रेसवार्ता में कहा कि उन्होंने जिला एवं सत्र न्यायालय बलिया में चुनाव याचिका दायर करने की है। उन्होंने आगे कहा है कि नव निर्वाचित चेयरमैन संत कुमार ने, जो जमीन की खरीद फरोख्त का कारोबार भी करते है, अपनी कई संपत्तियों को बयान हल्फी में नही दर्शाया है। ऐसा करके उन्होंने प्रशासन को गुमराह करने का अपराध किया है। इस कारण से इनको अयोग्य घोषित करते हुए मुझे विजेता घोषित किया जाय।

संजय उपाध्याय ने जिलाधिकारी बलिया (Ballia), मंडलायुक्त आजमगढ़ और प्रमुख सचिव नगर विकास उत्तर प्रदेश को भी शिकायती पत्र भेजकर 27 मई 2023 को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को रोकने की भी मांग की है।

आपको बता दे कि नव निर्वाचित चेयरमैन बलिया (Ballia) संत कुमार मिठाई लाल एक दवा व्यवसायी है। अमृतपाली मौजे में मिठाई लाल द्वारा एक व्यक्ति से सवा दस डिसमिल जमीन खरीद कर उसमे से दस डिसमिल जमीन को बेच दिया गया था। इसी भूखंड के पहले स्वामी के सह खातेदार ने मिठाई लाल समेत, मिठाई लाल को जमीन बेचने वाले और मिठाई लाल से जमीन खरीदने वाले समेत कुल 5 लोगों पर सीजेएम बलिया के न्यायालय में इस्तगासा के द्वारा मुकदमा संख्या 717/2017 419,420 धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया गया है। यह दो भाइयों के बीच का जमीनी विवाद है।

यह भी सूच्य हो कि इसी भूखंड पर माननीय न्यायालय सिविल जज (पूर्वी) के यहां सुरेन्द्र बनाम रामायण आदि का एक मुकदमा चल रहा है। फ़ौजदारी मुकदमा सुरेन्द्र ने ही दाखिल किया है। फ़ौजदारी मुक़दमे में नोटिस मिलने के बाद मिठाई लाल द्वारा हाजिर होकर अपना पक्ष रखा गया, जिसके बाद माननीय न्यायाधीश द्वारा बिना कारागार भेजे ही जमानत पर मिठाई लाल को छोड़ दिया। चूकि यह शिकायती मुकदमा है और इससे संबंधित कोई भी न तो एफआईआर, न ही एनसीआर ही किसी थाने में दर्ज है, न ही इस मुक़दमे में अब तक आरोप का ही निर्धारण हुआ है, अभी यह मुकदमा विचाराधीन है। इसी मुक़दमे को बयान हल्फी में छुपाने का श्री उपाध्याय ने आरोप लगाया है।

मीडिया के द्वारा उपरोक्त मुक़दमे और संजय उपाध्याय द्वारा लगाये गये आरोपों के संबंध में संत कुमार मिठाई लाल के अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार पाण्डेय ने कहा है कि नव निर्वाचित चेयरमैन को पांच साल परेशान करके अपने आप को सुरक्षित रखने के लिये यह मुकदमा दाखिल किया गया है। उन्होंने कहा कि मै अधिवक्ता हूं और किसी के बयानों को सुनने देखने के बाद नही बल्कि नोटिस मिलने के बाद एक एक आरोपों का जबाब दाखिल करूंगा।

उन्होंने कहा कि हमारे मुवकील संत कुमार ने कोई तथ्य नही छुपाया है। जो मुकदमा अभी विचाराधी है, जिसमे अभी तक आरोप भी तय नही हुआ है और जो जमीन से संबंधित है। उसके आधार पर मुकदमा दाखिल करना कही से भी सही नही है। उन्होंने कहा कि मुक़दमे में नोटिस मिलने के बाद जबाब दाखिल करने के साथ ही मानहानि का मुकदमा दाखिल करने का विकल्प भी हमारे सामने हो सकता है।