दुष्कर्म के मामले में हर्षित उपाध्याय को बलिया न्यायालय ने किया दोषमुक्त

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Uttar Pradesh: यू पी के बलिया (Ballia) में हल्दी थाना क्षेत्र अंतर्गत कृपालपुर के हर्षित उपाध्याय पर धारा 363, 366, 376 धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट आईपीसी में थाना हल्दी में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। हर्षित उपाध्याय का आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। इस मुकदमे में कड़ी मेहनत करके वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भूनाथ उपाध्याय ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी हर्षित उपाध्याय को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया है।

हल्दी थाना क्षेत्र के रहने वाली एक महिला ने 4 अक्टूबर 2020 को हल्दी थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिक पुत्री जिसका उम्र 17 वर्ष है। पीड़िता के घर से सुबह 7:00 बजे घर से आधार कार्ड का प्रिंट करने गई थी। वहां से एक लड़का भगा ले गया है। काफी खोजबीन करने के बाद गांव के लोगों से पता चला कि लड़का पीड़िता को भगा कर ले गया है। जिसका नाम हर्षित उपाध्याय है। इस मामले में तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई में जुट गई।

पीड़ता ने अपने बयान में न्यायालय में कहा है कि उसे कोई भगा नहीं ले गया था। वह अपनी मर्जी से गई थी। उसके साथ कोई गलत कार्य नहीं हुआ है। इस मामले में न्यायालय ने आरोपी हर्षित उपाध्याय को धारा 363, 36 (Ballia) अंतर्गत दण्डनीय अपराध से न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया।