सरकारी मशीन चोरी मामले में आजम खान एवं अब्दुल्लाह आजम की जमानत अर्जी हुई खारिज

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Rampur: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan) एवं पूर्व विधायक अब्दुल्लाह आजम पर गत वर्ष नगर पालिका की सरकारी मशीन चोरी किए जाने का मामला दर्ज हुआ था। फिलहाल दोनों पिता पुत्र अलग-अलग जेलों में बंद हैं। मगर उनकी जमानत को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने को आजम खान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान (Azam Khan) और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में एमपी एमएलए लोअर कोर्ट से 7-7 साल की सजा सुनाई जाने के बाद सूबे की सीतापुर और हरदोई जेलों में बंद है। पिछले साल अब्दुल्लाह आजम के दो करीबी दोस्तों अनवर और सालिम को पुलिस के द्वारा एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान भाजपा नेता बाकर अली खान की ओर से आजम खान और अब्दुल्ला आजम सहित कई के विरुद्ध नगर पालिका की सरकारी मशीन चोरी का मामला शहर कोतवाली में दर्ज कराया गया था। पुलिस के द्वारा अनवर और सालिम से पूछताछ की गई तो उनकी निशानदेही पर जौहर यूनिवर्सिटी परिसर की जमीन में मशीन दबे होने का हवाला दिया गया था। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और भारी फोर्स के साथ पहुंचकर आला अधिकारियों की अगुवाई में चोरी की गई सरकारी मशीन को जमीन से जेसीबी की मदद से खोज कर निकाला गया था। पुलिस ने इस मामले में धारा 409 411 201 120 बी आईपीसी 2/3 के तहत मामला दर्ज कर लिया था और इस पूरे प्रकरण में आजम खान अब्दुल्लाह आजम अनवर और सालिम सहित कई अन्य को आरोपी बनाया गया था।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा सिंह राणा के मुताबिक रामपुर की नगर पालिका की सरकारी मशीन को चोरी कर ले जाने और उसे यूनिवर्सिटी परिसर में स्थित जमीन में खोद कर दबा देने के मामले में विशेष एमपी एमएलए कोर्ट एवं सेशन अदालत ने आजम खान (Azam Khan) की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। वही जेल अधीक्षक सीतापुर को आजम खान का उनकी बीमारी के मद्देनजर समय-समय पर इलाज कराए जाने की अदालत की ओर से आदेश दिया गया हैं।