उत्तर प्रदेश में बिना नक्शे के पास कराए गए मकान और होटल पर प्रशासन की तरफ से अब कार्रवाई का सिलसिला एक बार फिर से शुरू होने वाला है। बहराइच में प्रशासन की तरफ से दो होटल और एक शॉपिंग मॉल पर बड़ी कार्रवाई होने वाली है। जिसको लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं।
दो होटल और एक शॉपिंग मॉल पर चलेगा बुलडोजर
बहराइच जिले में आप प्रशासन बिना नक्शे पास कराये इमारत पर कार्रवाई करने जा रहा है। प्रशासन की तरफ से दो होटल और एक शॉपिंग मॉल को गिराने का आदेश जारी कर दिया गया है। जिसके बाद बिना नक्शे के बने मकान और होटल संचालक काफी डरे और सहमे हुए हैं। शहर सिविल लाइन स्थित होटल पाल, भारत संचार निगम लिमिटेड के निकट स्थित होटल रेजेन्सी, इन्दिरा स्टेडियम के निकट स्थित टेन्डस, डिगिहा तिराहा स्थित मेगा शॉप व सिटी कार्ट मॉल को गिराने के प्रशासन की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिसमे बताया गया है कि बिना मानचित्र के इन इमारत को बनाने का काम किया गया था जो कि अवैध पाए गए हैं।इन पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा बिना अनुमति के ना बनाये कोई इमारत
सिटी मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर के द्वारा बताया गया है की पांच प्रतिष्ठानों को गिराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिसमें होटल और माल शामिल है यह बिना नक्शे के बनाए गए थे और इनमें किसी भी तरीके से पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी। आगे सिटी मजिस्ट्रेट की तरफ से कहा गया है कि किसी भी तरीके से इमारत का निर्माण कराया जाता है तो सबसे पहले उसके लिए अनुमति ली जाती है। उसका नक्शा बनाया जाता है फिर बाद में इमारत तैयार होती है। लेकिन बिना अनुमति के कोई भी मकान बनाना अवैध रूप से पाया जाएगा। जिस पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। आगे भी लोगों को अवगत कराया जा चुका है कि बिना नक्शे के किसी भी इमारत का निर्माण ना करें। अगर इसकी बावजूद भी बिना नक्शे के इमारत का निर्माण कराया जाता है तो कार्रवाई जरूर की जाएगी।