आजमगढ़: चालान रिपोर्ट भेजने के लिए मारपीट के मामले ने ARTO समेत 4 पर मुकदमा दर्ज

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यूपी के आजमगढ़ (Azamgarh) में एआरटीओ अधिकारी समेत चार लोगों पर मुकदमा कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज कर लिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हुए मुकदमे में पता चला है कि इन लोगों ने रिपोर्ट लेने के नाम पर ₹5000 की रिश्वत मांगी और मारपीट की थी।

कोर्ट के आदेश पर चार पर मुकदमा दर्ज

आजमगढ़ (Azamgarh) जिले के सिधारी थाने में एआरटीओ सत्येंद्र सिंह यादव तथा यात्री कर अधिकारी राजेश कुशवाहा सहित चार आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। न्यायालय के निर्देश पर दर्ज हुए मुकदमें में पीड़ित अधिवक्ता का आरोप है कि आजमगढ़ जिले में तैनात रहे एआरटीओ प्रशासन सत्येंद्र यादव और यात्री कर अधिकारी राजेश कुशवाहा के पास जब अपने मुवक्किल कि न्यायालय से चलानी रिपोर्ट लेने गये तो यात्री कर अधिकारी राजेश कुशवाहा ने इसके लिए 5000 की मांग की। इसके साथ ही यात्री कर अधिकारी राजेश कुशवाहा ने इस बात की भी धमकी दी कि पैसा ना देने की दशा में आरटीओ कार्यालय के चक्कर काटना पड़ेगा। एआरटीओ पद पर तैनात रहे सत्येंद्र यादव से जब इस मामले की शिकायत की गई तो यात्री कर अधिकारी राजेश कुशवाहा ने मां बहन की गाली देते हुए अधिवक्ता बिपिन सिंह के साथ मारपीट करने लगे। आरोप है कि इस मारपीट में यात्री कर अधिकारी के साथ एआरटीओ प्रशासन सत्येंद्र कुमार सिंह यादव और उनके दो और सहयोगी थे। अधिकारियों द्वारा की गई इस मारपीट से अधिवक्ता के बाएं कान का पर्दा फट गया जिसके कारण उसे सुनाई भी काम देने लगा है। इस मामले में पीड़ित अधिवक्ता बिपिन सिंह ने न्यायालय से गुहार लगाई। पीड़ित अधिवक्ता का कहना है कि पूरा मामला 25 फरवरी 2021 का है। न्यायालय के निर्देश पर आजमगढ़ जिले के सिधारी थाने में एआरटीओ सत्येंद्र यादव, यात्री कर अधिकारी राजेश कुमार कुशवाहा सहित 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं पीड़ित अधिवक्ता का कहना है कि आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाये।

दर्ज किए गए मुकदमे के बारे में दी गई जानकारी

इस मामले में एसपी सिटी ने बताया कि 25 फरवरी 2021 के मामले में अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के माध्यम से मुकदमा पंजीकृत कराया। जिसमें पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में एआरटीओ और पीटीओ पर आरोप था कि किसी कार्य के लिए अधिवक्ता उनके ऑफिस गये, जहां उनके साथ हाथापाई और दुर्व्यवहार हुआ। इस मामले में मुकदमा अपराध संख्या 123/24 धारा 34, 323, 504, 506 व 325 के तहत दर्ज किया गया। विवेचना में तथ्य सही पाए गए हैं। उसके आधार पर पुलिस के द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।