कम नहीं हो रही आजम खान की मुश्किलें, एक और मामले में अदालत ने ठहराया दोषी

अदालत ने अभी सजा का ऐलान नहीं किया है जो कि संभवत अदालत कल आज़म खान को इस मामले में सजा सुनाई जा सकती है।

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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान के लिए उनकी पत्नी की रिहाई भले ही हाईकोर्ट से ज़मानत मंज़ूर होने के बाद मिल चुकी हो मगर उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है l रामपुर की एमपी एमएलए विशेष अदालत से उनको एक बड़ा झटका फिर से लग चुका है। गंज थाना क्षेत्र अंतर्गत डूंगरपुर में जबरन घर खाली कराए जाने, लूटपाट करने और घर को तोड़ने के मामले में उनको दोषी करार दिया जा चुका है l हालाँकि, अदालत ने अभी सजा का ऐलान नहीं किया है जो कि संभवत अदालत कल आज़म खान को इस मामले में सजा सुनाई जा सकती है।

जिला शासकीय अधिवक्ता एमपी एमएलए सीमा राणा के मुताबिक, मुकदमा अपराध संख्या 556/19 जो वादी अबरार हैं। इनके द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया था थाना गंज में जिसमें उन्होंने आरोप लगाया दिनांक 6/12/2016 को आले हसन और बरकत अली ठेकेदार इनके द्वारा घर में घुसकर मारपीट की गई। जान से मारने की कोशिश की गई और मकान को तोड़कर सामान को लूट कर ले जाया गया आज़म खान पर इस मामले में षड्यंत्र का आरोप है। तो इस संबंध में धारा 452, 427,307, 323, 504 506 120बी के तहत मुकदमा चला था।

जिसमे मोहम्मद आजम खान व बरकत अली ठेकेदार और आले हसन आरोपी थे। लेकिन पूर्व की तिथि में आले हसन की पत्रावली अलग कर दी गई है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उनकी प्रोसिडिंग स्टे चल रही है। वर्तमान में मोहम्मद आजम खान और बरकत अली ठेकेदार का ट्रायल हुआ। इसमें जो मुख्य आरोप लगाया गया था क्योंकि आजम खान इसमें 120बी के आरोपी हैं तो इन्होंने वादी के घर में घुसकर मारपीट की गई जान से मारने की कोशिश की गई और घर में घुसकर उनके मकान तोड़ दिया बाकी जो सामान वगैरा था वह लूट कर ले गए अब इस मामले में आजम खान को अदालत में दोषी करार दिया है लेकिन सजा की घोषणा आज नहीं की है कोर्ट इस मामले में कल इन लोगो को कितनी सज़ा होगी इसका फैसला सुनायेगी।