Ludhiana: आज जिला उद्योग केंद्र, लुधियाना में प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑर्गनाइजेशन (फीको) के सहयोग से एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी (Extended Producer Responsibility) पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। श्री राजीव गोयल सुपरइंडेंटिंग इंजीनियर पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पटियाला मुख्य अतिथि थे। श्री राकेश कंसल महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र लुधियाना की उपस्थिति में सेमिनार आयोजित किया गया।
श्री राजीव गोयल सुपरइंडेंटिंग इंजीनियर पीपीबीसी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी (Extended Producer Responsibility) लागू कर दी गई है। प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए ईपीआर पर दिशा-निर्देश भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 16 फरवरी, 2022 को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2016 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। सभी उत्पादक, आयातक, ब्रांड मालिक और प्लास्टिक वेस्ट प्रसंस्करणकर्ताओं को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि सरकार इस पर बहुत सख्त है और केंद्रीकृत पोर्टल पर पंजीकरण के बिना किसी भी उल्लेखित प्लास्टिक निर्माता, आयातक, ब्रांड मालिक या प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर को संचालन की सहमति प्रदान नहीं की जाएगी। यह अनिवार्य है और उल्लिखित श्रेणी के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भारी जुर्माने से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना पंजीकरण कराना होगा।
उपस्थित लोगों में श्री गुरमीत सिंह कुलार प्रधान फीको, श्री राजीव जैन महासचिव फीको, श्री मानकर गर्ग प्रधान और श्री एमएल खुराना चेयरमैन प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन, श्री रविंदर भट्टी कार्यकारी अभियंता पीपीसीबी लुधियाना, श्रीमती शिवानी गुप्ता सहायक पर्यावरण अभियंता एवं श्री रूबल गोयल सहायक पर्यावरण अभियंता पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, के साथ श्री मुकेश मांजरा, श्री गुरभेज धनोआ, श्री ललित गर्ग, श्री वीरेश जैन, श्री रजत कपूर, श्री नितिन, श्री जयन्त, श्री रीतेश रहें|