यूपी के औरैया (Auraiya) में कोर्ट ने लंबे समय के बाद एक रेप के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाने का काम किया है। तो वही ₹25000 का जुर्माना भी लगाया गया है। इस फैसले के बाद पीड़ित पक्ष के लोगों ने कोर्ट का धन्यवाद किया।
कोर्ट ने रेप के आरोपी को ठहराया दोषी
औरैया (Auraiya) जिले में पुलिस की पैरवी के बाद एक आरोपी को एक आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। आरोपी को सजा सुनाई गई है उसने एक लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। बताते चले की मामला 12 जून 2021 का है। जहां अजीतमल थाने में एक रिपोर्ट दुष्कर्म की दर्ज कराई गई थी। इस मामले को पुलिस ने गंभीरता के साथ लेना शुरू कर दिया था और पुलिस इस मामले में पैरवी कर रही थी। पुलिस ने मामले को पास्को एक्ट के तहत दर्ज किया। मामला विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट मनराज सिंह के पास में पहुंचा। जहां उन्होंने पूरे मामले को समझा और उसके बाद आरोपी सोनू उर्फ अमन को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई।
नाबालिक लड़की के पिता ने थाने में की थी शिकायत
अजीतमल थाने में पीड़ित नाबालिक लड़की के पिता के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी जिसमें बताया गया था कि उसकी लड़की 3:00 मंदिर में दर्शन करने के लिए गई थी लेकिन वहां से वापस नहीं आई। रिश्तेदारों के पास फोन करके जानकारी ली गई लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चला। जब बाद में लड़की घर पर पहुंची तो उसने पूरी घटना के बारे में अपने पिता को जानकारी दी। वही पता नहीं इस मामले में पुलिस से शिकायत की और आगे की जांच पड़ताल शुरू की गई। जांच में मामला सत्य पाया गया। मामला कोर्ट में पहुंचा और पुलिस ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाते हुए ₹25000 का जुर्माना भी लगाया। आरोपी को सजा सुनाए जाने के बाद लड़की पक्ष के लोगों ने कोर्ट का धन्यवाद किया।