औरैया: 4 साल बाद लड़की को मिला न्याय, न्यायालय ने आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा

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यूपी के औरैया (Auraiya) में एक युवक को माननीय न्यायालय के द्वारा 10 साल की सजा सुनाने का काम किया गया है। युवक पर आरोप लगा था कि उसने लड़की का अपहरण किया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम किया।

न्यायालय ने लड़की को दिलाया इंसाफ

औरैया (Auraiya) जिले में एक परिवार के लोगों को उसे समय काफी खुशी हुई जब माननीय न्यायाधीश की तरफ से एक युवक को 10 साल की सजा सुनाने का फैसला लिया गया। बताते चलें कि मामला आज से 4 साल पुराना है। यहां कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली एक महिला ने 20 नवंबर 2020 को थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि 24 साल का सावन नाम का लड़का मेरी 16 साल की लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। जहां पर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। मामले को पुलिस ने गंभीरता के साथ लिया था और लड़की को बरामद करते हुए आरोपी सावन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। अब माननीय न्यायालय के तरफ से उसकी सजा सुनाने का काम किया गया।

पास्को एक्ट में लंबे समय से चल रहा था मामला

लड़की के साथ हुए दुष्कर्म का मामला पास्को को कोर्ट में चला। यहां पर दोनों पक्षों की तरफ से मामले को सुनने का काम किया गया। यहां विशेष लोक अभियोजक मृदुला मिश्रा के तरफ से आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई। वही इस मामले में बचाव पक्ष में सावन को निर्दोष बताया। दोनों पक्षों की सुनवाई सुनने के बाद अपर माननीय न्यायाधीश मनराज सिंह ने मामले में सावन को दोषी पाया। जिसको 10 साल की सजा सुनाई गई। वहीं ₹25000 का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा करने की 1 साल की समय सीमा भी दी गई। वही बता दे कि आरोपी को इटावा जेल में रखा जाएगा। आरोपी को सजा सुनाई जाने के बाद लड़की पक्ष के लोग कोर्ट का तहे दिल से धन्यवाद करते दिखें।

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