Atiq Ahmed: उमेश पाल अपहरण केस में अतीक समेत 3 को सजा

जुर्माना भी देना होगा

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उत्तर प्रदेश: प्रयागराज के उमेश पाल अपहरण मामले में मुख्य अभियुक्त अतीक अहमद (Atiq Ahmed) समेत 3 अपराधियों को एमपी-एमएलए कोर्ट के जज डा दिनेश चंद्र शुक्ल ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। जबकि 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। उमेश पाल की 24 फरवरी, 2023 को दिनदहाड़े प्रयागराज के सुलेमसराय क्षेत्र में हत्या कर दी गयी थी। उमेश पाल के परिवार ने कोर्ट से अतीक अहमद (Atiq Ahmed) के खिलाफ मृत्युदंड की मांग की है।

अतीक सहित अन्य साथियो को दोषी बताया

कोर्ट ने 17 साल पुराने अपहरण केस में सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। जिसमें अतीक अहमद (Atiq Ahmed) और उसका भाई अशरफ भी शामिल है। कोर्ट ने अतीक अहमद, अशरफ अहमद, दिनेश पासी, जावेद, इसरार, फरहान, खान सौलत हनीफ, आबिद प्रधान, आशिक उर्फ मल्ली और एजाज अख्तर को दोषी करार दिया है।

7 आरोपी बरी

प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया से राजनेता बने अतीक अहमद (Atiq Ahmed) और उनके साथी दिनेश पासी एवं खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया है। अतीक अहमद के भाई अशरफ सहित अन्य सभी 7 आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है। जबकि उमेश पाल अपहरण मामले में अशिफ उर्फ मल्ली और एजाज अख्तर के कोर्ट रूम में उपस्थित न होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।

नोट के बल पर कर सकता है कुछ भी

उमेश पाल अपहरण केस में कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद समेत तीनों आरोपियों पर 1-1 लाख का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फैसला आने पर उमेश की माँ ने कहा कि, “मेरा बेटा शेर की तरह लड़ाई लड़ता चला आया। जब उसे (अतीक अहमद) लगा कि वह नहीं बच पाएगा तब उसने 17-18 साल बाद मेरे बेटे की हत्या कराई। कोर्ट मेरे बेटे की हत्या पर उसे फांसी की सज़ा सुनाए। वह नोट के बल पर आगे कुछ भी कर सकता है।”