दुष्कर्म मामले में गांधीनगर (Gandhinagar) की सेशन कोर्ट ने आसाराम बापू (Asaram Bapu) को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में अदालत ने सोमवार को सुनवाई पूरी कर ली थी। आसाराम के द्वारा महिला शिष्या के साथ दुष्कर्म करने के मामले में गांधीनगर की अदालत ने सुनवाई पूरी कर ली थी। अभियोजन पक्ष ने अपनी दलीलों में आरोपी आसाराम बापू (Asaram Bapu) को उम्रकैद देने की मांग की है।
साथ ही कहा कि, आरोपी आसाराम आदतन अपराधी है और उस पर भारी जुर्माना भी लगाने की मांग की है। बता दें कि, आसाराम फिलहाल जोधपुर जेल में बंद है, जहां वह एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे है।
गांधीनगर की सेशन कोर्ट (Sessions Court) ने साल 2013 में एक महिला से दुष्कर्म करने के मामले में आसाराम बापू को दोषी ठहराया था। आरोप है कि, आसाराम बापू (Asaram Bapu) ने साल 2001 से 2006 के बीच महिला शिष्या के आश्रम में रहने के दौरान उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था।
अभियोजक कोदेकर ने कहा कि आसाराम ने जो अपराध किया है, उसमें उम्रकैद या फिर 10 साल की सजा का प्रावधान है लेकिन हमने मांग की है कि आसाराम ऐसे ही एक अन्य मामले में जेल में सजा काट रहा है और आदतन अपराधी है। ऐसे में अभियोजक ने आसाराम को सख्त सजा देने और भारी जुर्माना भी लगाने की मांग की है। साथ ही पीड़िता को मुआवजे भी देने की अपील की गई है।
गांधीनगर की सेशन कोर्ट ने आसाराम बापू (Asaram Bapu) के खिलाफ सोमवार को सुनवाई पूरी कर ली और आईपीसी की धारा 376 , 377, 342, 354, 357 और 506 के तहत दोषी पाया है।