रामपुर कोर्ट में पेश होकर आजम खान ने कराए बयान दर्ज

पड़ोसी ने 2019 में गंभीर धाराओं में कराया था मुकद्दमा दर्ज।

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Azam Khan recorded his statement

आज के दिन जहां प्रयागराज में अतीक अहमद को अदालत में पेश किया गया वही रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) हाज़िर हुए और बयान दर्ज कराए। विचाराधीन मामला 2019 में आजम खान (Azam Khan) के पड़ोसी द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसमें 313 के आजम खान के बयान दर्ज होने थे। इसीलिए आज आजम खान कोर्ट पहुंचे और 313 के आजम खान के बयान दर्ज हुए। अब अगली तारीख 1 अप्रैल मुकर्रर की गई है।

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान (Azam Khan) पर 100 से ज्यादा मामले दर्ज है। इन मामलों में एक मामला आजम खान के पड़ोसी मोहम्मद अहमद की ओर से भी लिखा गया था। जमीन को लेकर विवाद था। मोहम्मद अहमद ने थाना गंज में 2019 में एक मामला दर्ज कराया था, जिसमें धारा 452, 323, 307, 504, 386, 120 बी आईपीसी के तहत थाना गंज में मामला दर्ज हुआ था।

इस मामले पर आजम खान के 313 के बयान दर्ज होना थे। इसीलिए आजम खान कोर्ट पहुंचे उनके 313 का बयान दर्ज हुए और अब अगली तारीख 1 अप्रैल मुकर्रर की है। आपको बता दे इस मामले में कौन कौन आरोपी है। आजम खान के बड़े भाई शरीफ खान शरीफ खान का बेटा बिलाल आजम खान और आजम खान का बेटा अब्दुल्ला आजम खान ये चार आरोपी है।

कोर्ट पहुंचे आजम खान ने मीडिया के पूछे गए सवाल राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है। इस पर क्या कहना चाहेंगे। इस पर आजम खान ने कहा इस बारे में तो वही अच्छा कह पाएंगे। मुझे तो यह पता है। मेरी सदस्यता गई है।

इस विषय पर डीजीसी प्रताप मौर्य ने बताया एक 307 का मुकदमा उनके खिलाफ पंजीकृत था। उसमें 313 का बयान अंकित होना था इसीलिए आज आजम खान न्यायालय में आए थे। न्यायालय में आजम खान उनके बड़े भाई शरीफ खान, उनका बेटा बिलाल और अब्दुल्ला आजम आए थे। यह मामला एक जमीन को लेकर विवाद हुआ था उसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ था।