नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष कारावास की सजा

3 वर्षों पूर्व पिपरी थाना क्षेत्र में घर में घुसकर नाबालिग बालिका के साथ आरोपी ने किया था दुष्कर्म

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Kaushambi: पिपरी थाना क्षेत्र में 3 वर्षों पूर्व नाबालिग बालिका (minor girl) के साथ दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्तों को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दुष्कर्म के अभियुक्त पर अदालत ने 10000 का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड ना अदा करने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

थाना पिपरी अंतर्गत 21.12.2019 को वादी द्वारा अपने 08 वर्षीय पुत्री (minor girl) के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म होने की सूचना दी गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पॉक्सो एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त राजेन्द्र उर्फ छोटू पुत्र राम दुलारे निवासी छोटा लालपुर थाना पिपरी को न्यायालय एडीजे-09 द्वारा शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पुलिस ने पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाने के क्रम में प्रभावी पैरवी कराते हुए मानिटरिंग सेल के माध्यम से 20 वर्ष सश्रम कारावास तथा 10 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित कराया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर दुष्कर्म के अभियुक्त को 06 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

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