7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बदल गए हाउस रेंट अलाउंस के नियम

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है|

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केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले हाउस रेंट अलाउंस (house rent allowance) को लेकर बड़ा अपडेट आया है| वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की तरफ से एक गाइडलाइन निकाली गयी है| इस गाइडलाइन के द्वारा अब कुछ कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस (house rent allowance) का लाभ नहीं दिया जाएगा| यदि आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आइए जानते हैं क्या आपको इसका फयदा होगा या नहीं|

इन्हे नहीं मिलेगा हाउस रेंट अलाउंस का लाभ

व्यय विभाग की तरफ से निकाली इस गाइडलाइन केअनुसार, यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी आवंटित आवास को किसी और के साथ शेयर करता है तो उसे हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) का भागीदार नहीं माना जाएगा|

इसके साथ ही अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी माता पिता, बेटा, बेटी को आवंटित आवास में रहता है| तो उसे हाउस रेंट अलाउंस का लाभ नहीं मिल सकेगा|

यदि कोई सरकारी कर्मचारी सरकार की तरफ से आवंटित किए गए| एक ही सरकारी आवास में रह रहे हों, एक ही सरकारी घर में रह रहे हैं या फिर अलग रह रहे हैं या फिर किराए पर रह रहे हैं तो उन्हें हाउस रेंट अलाउंस का लाभ नहीं दिया जाएगा|

कितना मिलता है हाउस रेंट अलाउंस

केंद्रीय कर्मचारियों को अलग-अलग श्रेणी में हाउस रेंट अलाउंस जारी किया जाता है| इन्हें एक्स, वाई और जेड श्रेणी में डिवाइड किया गया है| सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के द्वारा एक्स कैटेगरी (X category) के कर्मचारियों को 24 फीसदी की दर से हाउस रेंट अलाउंस का लाभ प्राप्त होता है|

वाई कैटेगरी (Y category) के कर्मचारियों को 16 फीसदी की दर से हाउस रेंट अलाउंस का लाभ प्राप्त होता है| जबकि जेड कैटेगरी ( Z category) के कर्मचारियों को 8 फीसदी की दर से हाउस रेंट अलाउंस जारी किया जाता है|

एक्स कैटेगरी में 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारी होते हैं| वहीं वाई कैटेगरी में 5 लाख से 50 लाख के बीच की आबादी वाले क्षेत्र के कर्मचारी होते हैं| जबकि जेड कैटेगरी में 5 लाख से कम के आबादी वाले क्षेत्र रहने वाले कर्मचारी आते है|