540 करोड़ का घोटाला, IAS रानू साहू को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी ने किया था गिरफ्ता, नौकरी से हो चुकी है सस्पेंड

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प्रवर्तन निदेशालय ( एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED) ने IAS रानू साहू को पिछले वर्ष 22 जुलाई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद रानू साहू ने अपने वकील के जरिए निचली अदालत में याचिका दायर की थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां उसे फिलहाल कोई भी राहत नहीं मिली है।
IAS Ranu Sahu : कथित कोयला घोटाला मामले में IAS रानू साहू की गिरफ्तारी के बाद उनकी जमानत अर्जी पर सोमवार को हाईकोर्ट में जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने सभी पक्षकारों की ओर से दी गई दलीलों को सुना, जिसके बाद उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी ने किया था गिरफ्तार

इससे पहले 14 दिसंबर को 2023 को IAS रानू साहू की जमानत याचिका पर बहस हुई थी, उस दौरान रानू साहू के वकील ने अपने तथ्य प्रस्तुत किए थे, लेकिन सुनवाई अधूरी रह गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इसके लिए 8 जनवरी का समय दिया था। अब कोर्ट में सुनवाई पूरी तो हो गई है, लेकिन अदालत ने उनके खिलाफ फैसला सुरक्षित रख लिया है।

नौकरी से हो चुकी है सस्पेंड

IAS रानू साहू 2010 बैच की IAS अधिकारी हैं। राज्य शासन ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद 22 जुलाई 2023 को उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। दरअसल, छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय ने 540 करोड़ रुपए के कथित कोयला घोटाले का खुलासा किया था। इसके बाद 21 जुलाई 2023 को रानू साहू के देवेंद्र नगर स्थित सरकारी घर पर ED ने छापा भी मारा था। इस दौरान करीब चौबीस घंटे की जांच के बाद ED ने 22 जुलाई की सुबह IAS रानू साहू को गिरफ्तार कर लिया था।

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इस मामले में रानू साहू के अलावा सौम्या चौरसिया, समीर विश्नोई, एसएस नाग, सूर्यकांत तिवारी को भी गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा कुछ कांग्रेसी नेता भी जांच के दायरे में आए थे। यह मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। वहीं, कोयला घोटाले में उन पर लगे गंभीर आरोप की भी जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है।